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Good News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने CET को लेकर सुनाया बडा फैसला

Good News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को बडी राहत दी है। सीईटी (काॅमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को खारिज सोमवार को कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से नायब सैनी सरकार को बडी राहत की सांस मिली है।Good News

 

बता दे कि नाबालिग अभ्यर्थी प्रभजीत सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए दावा किया कि उसे न्यूनतम आयु में 33 दिन की कमी के कारण परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया। जबकि विज्ञापन के चलते दी गई अन्य सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करता है।Good News

उन्होंने कहा कि उसने 2023 में दसवीं और 2025 में बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिससे वह CET Exam  के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (10+2) पूरी करता है।Good News

पूरी योग्यताएं करने के बावजूद 31 दिसंबर 2024 को जारी सीईटी पाॅलिसी और 26 मई 2025 की विज्ञप्ति के तहत यह शर्त रखी गई है कि जिस आवेदक की उम्र निर्धारित न्यूनतम सीमा (18 वर्ष) से कम है, वह आवेदन करने के लिए अयोग्य माना जाएगा।

बता दे कि हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 (संशोधित 2023) के अनुसार किसी भी सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। पर सीईटी केवल एक पात्रता परीक्षा है और चयन की प्रक्रिया (मुख्य परीक्षा एवं नियुक्ति) जुलाई 2025 के बाद ही संभावित है।

ऐसे में कम उम्र के युवाओं को आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि वह नियुक्ति से पहले 18 वर्ष का हो जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि प्रभजीत की आयु आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2025 को 17 वर्ष 10 महीने 20 दिन थी। लेकिन 18 साल कम होने के चलते उसे यानी बैठने नहीं दिया गया था।Good News

 

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